संगठन
नियंत्रण :डाक विभाग, महानिदेशक डाक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करता है| महानिदेशक डाक,डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष और डाक विभाग के सचिव के बतौर भी कार्य करते हैं | प्रशासनिक दृष्टि से समूचा देश नीचे दिए गए 23 डाक सर्किलों में जो कि चीफ पोस्टमास्टर जनरल के अधीन हैं ,बांटा गया है :-
सर्किल अधिकार क्षेत्र मुख्यालय
1 आंध्र प्रदेश आंध्र एवं यनम हैदराबाद 500001
2 -असम असम गौहाटी781001
3 -उत्तर पूर्व मणिपुर ,त्रिपुरा नागालैंड, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश ,मेघालय शिलांग 793001
4 -बिहार बिहार राज्य पटना 800001
5 -झारखण्ड झारखण्ड राज्य राँची 834001
6 -दिल्ली दिल्ली संघीय क्षेत्र दिल्ली 110001
7 गुजरात गुजरात राज्य दमन एवं दीव अहमदाबाद 380020
8 -जम्मू एवं कश्मीर जम्मू एवं कश्मीर राज्य श्रीनगर 190001
9 केरल केरल राज्य एवं लक्षद्वीव संघीय क्षेत्र त्रिवेन्द्रम 695001
10 मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य भोपाल 462012
11 छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़राज्य रायपुर492001
12 -महाराष्ट्र महाराष्ट्रराज्य , गोवा मुंबई 400001
13 कर्नाटक कर्नाटकराज्य बेंगलुरु 560001
14 उड़िसा उड़िसा राज्य भुवनेश्वर 751001
15-पंजाब पंजाब राज्य ,चंडीगढ़संघीय क्षेत्र चंडीगढ़160017
16 - हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश राज्य शिमला 171001
17 -हरियाणा हरियाणाराज्य अम्बाला 133001
18 -राजस्थान राजस्थानराज्य जयपुर 302007
19 - तमिलनाडू तमिलनाडूराज्य पन्डिचेरीसंघीय क्षेत्र दमन छोड़कर चेन्नई 600002
20 उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ 226001
21- उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य देहरादून 248001
22- पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगालराज्य सिक्किम ,अंडमान निकोबार कोलकाता 700001
23 तेलंगाना तेलंगाना राज्य - हैदराबाद 500001
हर सर्किल में डाकघर अधीक्षकों के कार्यभार के अंतर्गत बहुत से डाक मंडल होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के सभी डाकघरों के कार्य पर सीधा नियंत्रण रखते है | इसी प्रकार हर सर्किल में रेल डाक सेवा कार्यालयों और सेक्शन पर रेल डाक सेवा अधीक्षकों का नियन्त्रण होता है | डाकघरों या रेल डाक सेवा के स्थानीय अधीक्षक का पता डाकघर अथवा रेल डाक सेवा कार्यालय से मालूम किया जा सकता है |
2 डाकघरों की श्रेणियाँ :- डाकघर तीन श्रेणियों में बांटे गये हैं :-
(क ) प्रधान डाकघर
(ख ) उप डाकघर
(ग)अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
समान्यतया पहले दो प्रकार के डाकघरों में सभी तरह के डाक सम्बन्धी काम सम्पन्न होते हैं | शाखा डाकघरों में साधारणतया डाक सम्बधी मुख्य कार्य जैसे डाक वितरण और प्रेषण , रजिस्ट्री वस्तुओं और पार्सलों को बुक कराना और भेजना ,बचत बैंक जमा स्वीकार करना और बचत बैंक से निकासी करना तथा मनीऑर्डर जारी करना और भुगतान करना - ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तथापि ये सुविधाएं सीमित रूप में ही होती हैं |
जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है उपडाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की किस्म में कोई फर्क नहीं होता सिवाय इसके की कहीं कहीं कुछ डाकघरों में बचत बैंक लेनदेन में फर्क होता है |
नोट -1 अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख नगरों में प्रधान डाकघर राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में होते हैं और ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर में आते हैं | प्रथम श्रेणी के प्रधान पोस्टमास्टर अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं |
नोट -2 मूल्य देय वस्तुओ और मनीऑडरो को सैनिक डाकघरों के पते पर बुक नहीं किया जायेगा |
नियंत्रण :डाक विभाग, महानिदेशक डाक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करता है| महानिदेशक डाक,डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष और डाक विभाग के सचिव के बतौर भी कार्य करते हैं | प्रशासनिक दृष्टि से समूचा देश नीचे दिए गए 23 डाक सर्किलों में जो कि चीफ पोस्टमास्टर जनरल के अधीन हैं ,बांटा गया है :-
सर्किल अधिकार क्षेत्र मुख्यालय
1 आंध्र प्रदेश आंध्र एवं यनम हैदराबाद 500001
2 -असम असम गौहाटी781001
3 -उत्तर पूर्व मणिपुर ,त्रिपुरा नागालैंड, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश ,मेघालय शिलांग 793001
4 -बिहार बिहार राज्य पटना 800001
5 -झारखण्ड झारखण्ड राज्य राँची 834001
6 -दिल्ली दिल्ली संघीय क्षेत्र दिल्ली 110001
7 गुजरात गुजरात राज्य दमन एवं दीव अहमदाबाद 380020
8 -जम्मू एवं कश्मीर जम्मू एवं कश्मीर राज्य श्रीनगर 190001
9 केरल केरल राज्य एवं लक्षद्वीव संघीय क्षेत्र त्रिवेन्द्रम 695001
10 मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य भोपाल 462012
11 छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़राज्य रायपुर492001
12 -महाराष्ट्र महाराष्ट्रराज्य , गोवा मुंबई 400001
13 कर्नाटक कर्नाटकराज्य बेंगलुरु 560001
14 उड़िसा उड़िसा राज्य भुवनेश्वर 751001
15-पंजाब पंजाब राज्य ,चंडीगढ़संघीय क्षेत्र चंडीगढ़160017
16 - हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश राज्य शिमला 171001
17 -हरियाणा हरियाणाराज्य अम्बाला 133001
18 -राजस्थान राजस्थानराज्य जयपुर 302007
19 - तमिलनाडू तमिलनाडूराज्य पन्डिचेरीसंघीय क्षेत्र दमन छोड़कर चेन्नई 600002
20 उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ 226001
21- उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य देहरादून 248001
22- पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगालराज्य सिक्किम ,अंडमान निकोबार कोलकाता 700001
23 तेलंगाना तेलंगाना राज्य - हैदराबाद 500001
हर सर्किल में डाकघर अधीक्षकों के कार्यभार के अंतर्गत बहुत से डाक मंडल होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के सभी डाकघरों के कार्य पर सीधा नियंत्रण रखते है | इसी प्रकार हर सर्किल में रेल डाक सेवा कार्यालयों और सेक्शन पर रेल डाक सेवा अधीक्षकों का नियन्त्रण होता है | डाकघरों या रेल डाक सेवा के स्थानीय अधीक्षक का पता डाकघर अथवा रेल डाक सेवा कार्यालय से मालूम किया जा सकता है |
2 डाकघरों की श्रेणियाँ :- डाकघर तीन श्रेणियों में बांटे गये हैं :-
(क ) प्रधान डाकघर
(ख ) उप डाकघर
(ग)अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
समान्यतया पहले दो प्रकार के डाकघरों में सभी तरह के डाक सम्बन्धी काम सम्पन्न होते हैं | शाखा डाकघरों में साधारणतया डाक सम्बधी मुख्य कार्य जैसे डाक वितरण और प्रेषण , रजिस्ट्री वस्तुओं और पार्सलों को बुक कराना और भेजना ,बचत बैंक जमा स्वीकार करना और बचत बैंक से निकासी करना तथा मनीऑर्डर जारी करना और भुगतान करना - ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तथापि ये सुविधाएं सीमित रूप में ही होती हैं |
जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है उपडाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की किस्म में कोई फर्क नहीं होता सिवाय इसके की कहीं कहीं कुछ डाकघरों में बचत बैंक लेनदेन में फर्क होता है |
नोट -1 अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख नगरों में प्रधान डाकघर राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में होते हैं और ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर में आते हैं | प्रथम श्रेणी के प्रधान पोस्टमास्टर अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं |
नोट -2 मूल्य देय वस्तुओ और मनीऑडरो को सैनिक डाकघरों के पते पर बुक नहीं किया जायेगा |
3. रात्रिकालीन डाकघर - साधारणतया डाकघरों के काम का समय सर्किल द्वारा डाकघर गाइड के खंड 5 में दिये समय के अनुसार नियत किया जाता है। फिर भी महानिदेशक किसी भी डाकघर के काम के समय को 8.30 बजे रात्रि तक बढ़ा सकते है और उन्हे रविवारों को भी खुलवा सकते है। ऐसे डाकघरों को ’’रात्रिकालीन डाकघर कहा जाएगा और इस संबंध में महानिदेशक उन्हें जो काम करने के लिए प्राधिकृत कर देगें, वे सारे कार्य ऐसे डाकघर सम्पन्न करेंगें।
(II)बढ़ाए गए समय के बीच ये डाकघर साधारणतया रजिस्ट्री की वस्तुएं जिनमें मूल्य देय वस्तुएं भी शामिल हैं, बुक करेंगे, तार मनीआर्डर जारी करेंगे और भारतीय पोस्टल आर्डरों और डाक-टिकटों की बिक्री करेगें। बचत बुक खाते में रकम जमा करने और नकद पत्रों की बिक्री का काम केवल हफ्ते के दिनों में सांय 7 बजे तक किया जाएगा। तार मनीआर्डरों का भुगतान भी सिर्फ 6 बजे शाम तक किया जाएगा।
(III)रविवार तथा राष्ट्रीय छुट्टियों तथा अन्य डाकघर छुट्टियों के दिन भी रात्रिकालीन डाकघर सीमित घंटों के लिए कार्य करते हैं। ये डाकघर 10.00 बजे से 17.00 बजे तक केवल एक पारी(शिफ्) में कार्य करते है। इन दिनों में इन डाकघरों में वितरण कार्य बंद रहता है। इसके अतिरिक्त मनीआर्डर तथा बचत बैंकों और डाकघर बचत पत्रों का भुगतान भी नहीं किया जाता।
(4) चल-डाकघर - चलते डाकघर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद और नागपुर, हैदराबाद, बंगलूर, कानपुर, पूना, जयपुर, भिलाई औद्योगिक उप नगर में काम कर रहे हैं। इन चल डाकघरों का उद्देश्य नगरों के भिन्न-भिन्न इलाकों में नियत अनुसूची के अनुसार विभिन्न समय पर देर से भी डाक पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करते है ताकि वह डाक हवाई डाक में डाली जा सके(इनमे बीमा और वी.पी.पी. शामिल नहीं है)। ये चल डाकघर रविवारों तथा डाकघर छुट्टियों के दिन बन्द रहते हैं। डाकघर, टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचते हैं। स्थल और हवाई डाक की बुकिंग करते हैं। हवाई पार्सल और लेटर भेंजने की वस्तुओं की रजिस्ट्री करते हैं। इसके अलावा प्रेषण के लिये लेटर मेल की गैर-रजिस्ट्री सामग्री भी लेते हैं। मद्रास और नागपुर के चलते फिरते डाकघरों को मनीआर्डर बुक करने की भी इजाजत दी गई है।
(5)सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस - (I) हर डाकघर और रेल डाक सेवा कार्यालय में उन घंटों को जिनके दौरान जनता से लेन-देन किया जाता है और उस समय को जबकि डाक का वितरण तथा प्रेषण होता है स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है। जनता के साथ काम करने के घंटे स्थानीय सुविधा करने तथा डाक के आने और जाने के समय को ध्यान में रखकर नियत करते हैं। जितने बजे तक काम करने का समय नियत किया गया है उतने बज जाने पर डाकघर की सभी खिड़कियों पर काम यथावत रोक दिया जाता है। साधारण काम के घंटे नीचे दिये हुए है :-
संदर्भ और पूछताछ, डाक-टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री डाकघर के सभी काम के घंटे के दौरान।
और डाक प्रमाण-पत्र जारी करना।
रजिस्ट्री और बीमा वस्तुओं की बुकिंग जिसमें वी.पी., पार्सल लगभग 6 से 7 घंटे के लिये शनिवारों को और
तार मनीआर्डर भी सम्मिलित हैं। दोपहर के 3 बजे तक सामान्यता 5 घंटों के लिये।
मनीआर्डरों का जारी करना, पोस्टआर्डरों की बिक्री और लगभग 5 घंटों के लिये शनिवार को दोपहर के
भुगतान, बचत बैंक और डाकघर प्रमाण-पत्रों के लेन-देन 1
बजे तक 3 घंटों के लिए।
सम्बन्धी कार्य, टेलीफोन बिलों के भुगतान, आदि।
(II) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्यभार वाले डाकघर केवल 5 घंटों की अधिकतम अवधि के लिये खुले रहते हैं।
नोट - 3 : डाकघर खिड़की पर रजिस्ट्री, बीमा और मूल्यदेय वस्तुओं का वितरण और मनीआर्डरों के भुगतान का काम सामान्यतया अलग-अलग श्रेणियों की वस्तुओं के बुक किये जाने के नियत घंटों में किया जाएगा।
(III) बहुत से स्थिर डाक सेवा कार्यालयों में पत्र-डाक की रजिस्ट्री वस्तुओं, अभिलिखित वितरण वस्तुओं को बुक करने और डाक-टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री का प्रबन्ध किया गया है। हर कार्यालय में वे जिनमें ये सेवाएं उपलब्ध होंगी, अधिसूचित कर दिए गए हैं। ये डाकघर कार्य को सम्पन्न करने वाले ऐसे रेल डाक सेवा के कार्यालयों की अनुसूची इस गाइड के भाग III में मिलेगी।
(IV) सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य अनुसूची घंटों के बाद विलम्ब शुल्क की अदायगी पर सीमित समय के लिये पत्र डालने और रजिस्ट्री पत्र बुक करने की सुविधाएं दी गई हैं। वसूल किए जाने वाला विलम्ब शुल्क इस भाग के परिशिष्ट में दिया गया है।
7. रविवार और डाकघर छुट्टियों को किए जाने वाले काम -
(क) रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़कर रविवारों और डाकघर छुट्टियों को आम तौर पर सभी डाकघर बंद रहते हैं और जनता के साथ कोई लेन-देन नहीं होता है। ऐसे दिनों सड़कों पर लगे लैटर बक्सों में से डाक नही निकलती है। डाक भी वितरित नहीं होती है।
(ख) रेल डाक सेवा कार्यालयों और कुछ चुने गये डाकघरों के लेटर बक्सों में निर्धारित घंटों के दौरान निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ पोस्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे पत्रों का रेल डाक सेवा सेक्शनों की डाक गाड़ियों के लेटर बक्सों में भी डाला जा सकता है। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई वस्तुओं को, डाकघरों के लेटर बक्सों या डाक गाड़ी के लेटर बक्सों में नही डालना चाहिए।
(ग) रविवार को प्रेस छंटाई डाकघरों, रेल डाक सेवा कार्यालय और रात्रिकालीन डाकघरों में रजिस्टर्ड समाचार-पत्रों और रजिस्टर्ड अखबारी पैकेटों को बिना विलम्ब शुल्क के ही स्वीकार कर लिया जाता है।
(घ) रविवार को निर्धारित घंटो के दौरान साधारणतया सभी रेल डाक सेवा कार्यालय, टिकटों और डाक संबंधी लेखन सामग्री का विक्रय और डाक प्रमाण-पत्र जारी करने का काम करते हैं तथा सामान्य विलम्ब शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्री वस्तुएं बुक करते हैं।
नोट - 1 : संयुक्त डाक तार घरों की तार शाखा में उस समय में जब वे जन साधारण के लिए खुले रहते हैं, डाक टिकट, पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र-कार्ड और लिफाफे भी बेचे जाते हैं।
8. डाकघर की छुट्टियां - निम्नलिखित छुट्टियां बतौर डाक छुट्टियां मनाई जाती है।
(1) गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
(2) स्वतंत्रता दिवस(15 अगस्त)
(3) महात्मा गांधी (2 अक्तूबर)
(4)इदुल जूहा (बकरा-ईद)
(5) मुहरर्म
(6) इदुल फितर
(7)गुडफ्राइडे (ईस्टर रविवार से पहला फ्राइडे)
(8) क्रिसमिस डे (25 दिसम्बर)
(9) बुद्ध पूर्णिमा
(10) गुरू नानक जन्म दिवस
(11) महावीर जयन्ती
इनके साथ डाकघर अन्य 5 अवसरों पर छुट्टिया मनाते हैं जो एक सर्किल से दूसरे सर्किल में भिन्न हैं।
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